टैक्सी ऑपरेटरों ने बुधवार देर शाम तक डलहौजी थाना परिसर में किया हंगामा पर्यटन नगरी डलहौजी में स्थानीय टैक्सी ऑपरेटरों ने आरटीओ चंबा के खिलाफ...
डलहौजी में आरटीओ के खिलाफ गरजी टैक्सी यूनियन
टैक्सी ऑपरेटरों ने बुधवार देर शाम तक डलहौजी थाना परिसर में किया हंगामा
पर्यटन नगरी डलहौजी में स्थानीय टैक्सी ऑपरेटरों ने आरटीओ चंबा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डलहौजी पहुंचे आरटीओ के खिलाफ टैक्सी ऑपरेटरों ने जमकर नारेबाजी की। डलहौजी-बनीखेत मार्ग पर आरटीओ चंबा की ओर से स्थानीय टैक्सियों के बुधवार शाम को चालान काटने के बाद मामले ने तूल पकड़ा। इसको लेकर स्थानीय टैक्सी ऑपरेटरों में भारी रोष है। टैक्सी ऑपरेटरों ने बुधवार शाम से देर रात तक डलहौजी थाना में परिसर में हंगामा करते हुए आरटीओ चंबा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी डलहौजी ने दोनों पक्षों को बिठाकर मामले को शांत करने का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार टैक्सी चालकों ने आरोप लगाया कि कुछ लोग कम दरों में स्कूटी किराये पर देकर उनकी रोजी-रोटी पर डाका डाल रहे हैं। साथ ही स्कूटी परमिट में नियमों को अनदेखा और अनियमितताओं की शिकायत भी आरटीओ से की गई।
टैक्सी यूनियन ने बाहरी राज्यों से बड़ी गाड़ियों के खज्जियार आने पर भी जताई आपत्ति
डलहौजी टैक्सी ऑपरेटरों के प्रतिनिधि तिलक शर्मा, दीपक और विक्की ने कहा कि क्षेत्र में कुछ लोगों को दोपहिया वाहन किराये पर देने के परमिट जो जारी किए हैं, उनमें कई लोगों को बिना औपचारिकताएं पूरी किए ही गलत ढंग से परमिट जारी कर दिए गए हैं। इसकी उचित जांच कर परमिट रद्द किए जाएं। साथ ही डलहौजी-खजियार मार्ग पर अवैध रूप से बड़ी निजी बसों को जाने की अनुमति को वापस लिया जाए। इसके अलावा क्षेत्र में निजी वाहनों में सवारियां ढोने वाले वाहन मालिकों पर भी कार्रवाई की जाए। टैक्सी यूनियन ने बाहरी राज्यों से बड़ी गाड़ियों के खज्जियार आने पर भी आपत्ति जताई, जो उच्च न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध है।
रेंट स्कूटी रहेगी बंद, और विस्तृत रिपोर्ट शिमला उच्च अधिकारियों को भेजकर होगी उचित कार्रवाई
आरटीओ चंबा राम प्रकाश का कहना है कि मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी और 15 दिन में जांच पूरी की जाएगी। इस दौरान रेंट स्कूटी बंद रहेगी और विस्तृत रिपोर्ट शिमला उच्च अधिकारियों को भेजकर उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने टैक्सी ऑपरेटरों को 15 दिन के भीतर मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया।