चंबा-पठानकोट एनएच पर भट्टी नाला में प्रस्तावित पुल निर्माण के लिए अनुबंधित श्रम लाइसेंस हासिल करने के मामले में जिला श्रम अधिकारी चंबा ने मैसर्स ओमप्र...
भट्टी नाला पुल के श्रम लाइसेंस पर ठेकेदार को नोटिस
चंबा-पठानकोट एनएच पर भट्टी नाला में प्रस्तावित पुल निर्माण के लिए अनुबंधित श्रम लाइसेंस हासिल करने के मामले में जिला श्रम अधिकारी चंबा ने मैसर्स ओमप्रकाश शर्मा एंड संस, दौलतपुर चौक ऊना को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विभाग ने ठेकेदार से पूछा है कि हिमाचल प्रदेश अनुबंध श्रम नियम, 1974 के प्रावधानों के तहत उसका लाइसेंस आवेदन क्यों न खारिज कर दिया जाए। कंपनी ने अनुबंध श्रम विनियमन एवं उन्मूलन अधिनियम, 1970 के तहत भट्टी नाला पुल निर्माण स्थल पर 20 अनुबंध श्रमिकों को लगाने के लिए 19 अगस्त 2026 को ऑनलाइन लाइसेंस आवेदन किया था। आवेदन में कार्य अवधि 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2026 तक दर्शाई गई थी तथा मुख्य नियोक्ता अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग मंडल चंबा को बताया गया था। लाइसेंसिंग प्राधिकारी ने आवेदन में दिए तथ्यों और दस्तावेजों की जांच की। इस दौरान 25 सितंबर को परियोजना निदेशक एनएचएआई, पीआईयू-चंबा से पत्राचार किया गया तथा 5 अक्तूबर को अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग मंडल चंबा के कार्यालय का निरीक्षण कर रिकॉर्ड जुटाया गया। रिकॉर्ड के मिलान में विसंगतियां सामने आने पर विभाग ने ठेकेदार से स्पष्टीकरण मांगा है। ठेकेदार को सुनवाई का अवसर देते हुए 16 अक्तूबर को दोपहर बाद जिला श्रम अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं। संतोषजनक जवाब न देने पर होगी कार्रवाई नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर संतोषजनक जवाब न देने पर एकतरफा कार्रवाई की जाएगी। जिला श्रम अधिकारी चंबा अनुराग शर्मा ने बताया कि संबंधित एजेंसी के लाइसेंस आवेदन और दस्तावेजों की व्यापक जांच की गई है। एनएचएआई और लोक निर्माण विभाग के रिकॉर्ड का मिलान करने पर विसंगतियां सामने आईं, जिसके आधार पर नोटिस जारी किया गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर आवेदन नियमानुसार रद्द किया जाएगा। उधर, कंपनी के पार्टनर बृज किशोर ने कहा कि आवेदन के समय पुल राष्ट्रीय राजमार्ग एवं लोक निर्माण विभाग मंडल चंबा के अधीन था। अब यह पुल एनएचएआई के अधीन है। नोटिस का जवाब नियमानुसार दिया जाएगा।