चम्बा में 4 नए BMOs की नियुक्ति, स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी गति

चारों स्वास्थ्य खंडों में स्वास्थ्य सेवाओं को गति मिलेगी सरकार ने जिला चम्बा में चार नए ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर यानि BMOs की नियुक्ति के आदेश जारी कर दि...

चम्बा में 4 नए BMOs की नियुक्ति, स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी गति

चम्बा में 4 नए BMOs की नियुक्ति, स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी गति

चारों स्वास्थ्य खंडों में स्वास्थ्य सेवाओं को गति मिलेगी

सरकार ने जिला चम्बा में चार नए ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर यानि BMOs की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। इससे चारों स्वास्थ्य खंडों में स्वास्थ्य सेवाओं को गति मिलेगी। जिले में कुल 7 स्वास्थ्य खंड हैं। इसमें तीसा, भरमौर, किहार, चूड़ी, भटियात, पुखरी व किलाड़ शामिल हैं। लंबे समय से बीएमओ के 4 पद खाली चल रहे थे। सिर्फ भटियात, पुखरी व किलाड़ में ही स्थायी बीएमओ सेवाएं दे रहे हैं जबकि अन्य 4 खंडों में बीएमओ के पद रिक्त चल रहे थे। हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है, लेकिन स्थायी बीएमओ न होने के कारण कई प्रकार के कार्य रुक पड़े हैं।

किहार में सुनील कक्कड़, तीसा में अंकुश घई की हुई तैनाती

मंगलवार को सरकार ने प्रदेशभर में वरिष्ठ चिकित्सकों की BMO पद पर पदोन्नति की है। इसमें सुनील कक्कड़ को BMO किहार नियुक्त किया है। इसके अलावा अंकुश घई BMO तीसा, तेपेंद्र सिंह BMO चूड़ी व राजेश ठाकुर BMO भरमौर तैनात किए गए हैं। जल्द ये सभी कार्यभार संभाल लेंगे। इसके बाद खंड स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ होंगी व सरकार की योजनाओं को गति मिलेगी। सीएमओ डाॅ. बिपिन ठाकुर ने बताया कि 4 BMOs की नियुक्ति के आदेश हो गए हैं। इनके कार्यभार संभालने के बाद जिला में BMO का कोई पद खाली नहीं रहेगा। 

गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग बताना अपराध

सीएमओ डाॅ. बिपिन ठाकुर ने स्वामी हरी गिरी अस्पताल में अल्ट्रासाऊंड मशीन व उससे संबंधित रिकॉर्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि पीसी पीएनडीटी एक्ट 1994 के तहत जिले में अल्ट्रासाऊंड मशीन का समय-समय पर निरीक्षण करने का प्रावधान है, जिसके तहत मंगलवार को स्वामी हरी गिरी अस्पताल ककीरा में स्थापित मशीन का निरीक्षण किया गया। उन्होंने संचालक को बताया कि गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग बताना अपराध है, जिसके लिए पहली बार पकड़े जाने पर कानून के तहत 10000 रुपए जुर्माना तथा तीन साल तक की जेल हो सकती है। उन्होंने बताया कि लिंग समानता को बनाए रखने के लिए यह कानून बनाया गया है। 

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