पुलिस भर्ती में फिर देरी, बदले रूल्स, पहली जनवरी 2024 के आधार पर गिनी जाएगी आयु सीमा

1 जनवरी 2024 के आधार पर गिनी जाएगी आयु सीमा, फिजिकल-डोप टेस्ट और मेडिकल पुलिस ही करेगी, आचार संहिता से पहले भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं हिमाचल में...

पुलिस भर्ती में फिर देरी, बदले रूल्स, पहली जनवरी 2024 के आधार पर गिनी जाएगी आयु सीमा

पुलिस भर्ती में फिर देरी, बदले रूल्स, पहली जनवरी 2024 के आधार पर गिनी जाएगी आयु सीमा

1 जनवरी 2024 के आधार पर गिनी जाएगी आयु सीमा, फिजिकल-डोप टेस्ट और मेडिकल पुलिस ही करेगी, आचार संहिता से पहले भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं

हिमाचल में कांस्टेबल के 1226 पद भरने के लिए पुलिस भर्ती की प्रक्रिया में अब लोकसभा चुनाव के चलते देरी हो सकती है। भर्ती नियमों में एक बार फिर संशोधन करने का फैसला होने के कारण इसमें देरी हो गई है। कैबिनेट की पिछली बैठक में हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्मेंट (रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल्स) रूल्स में संशोधन किया गया है। इससे पहले 29 जनवरी 2024 को एक संशोधन हुआ था। इन 1226 पदों में से 870 पद पुरुष कांस्टेबल के और 292 पद महिला कांस्टेबल के हैं, जबकि 57 ड्राइवर भी भर्ती होने हैं। पहली बार पुलिस भर्ती में डोप टेस्ट हो रहा है और महिलाओं के लिए 30 फीसदी अधिक कोटा दिया जा रहा है, लेकिन रूल्स में दूसरी बार बदलाव हो गया है। इस संशोधन पर प्रभावित पक्षों से 15 दिन के भीतर आपत्तियां भी मांगी गई है। उसके बाद ही इसे फाइनल प्रकाशित किया जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाएगी। संशोधन के अनुसार अब स्पोट्र्स कोटा के लिए डीजीपी खेल विभाग को नाम स्पॉन्सर करने के लिए कहेंगे। संशोधित नियमों में डोप टेस्ट भी पुलिस विभाग को ही करना है।

फिजिकल टेस्ट और डोप टेस्ट मेडिकल टेस्ट पुलिस विभाग ने करना है, जबकि लिखित परीक्षा राज्य लोक सेवा आयोग लेगा

यह पुलिस भर्ती में पहली बार शामिल किया जा रहा है, ताकि यह पता किया जा सके कि भर्ती होने आ रहे युवा कहीं ड्रग्स के आदि तो नहीं हैं। फिजिकल टेस्ट पहले के अनुसार पुलिस विभाग ही करेगा और दस्तावेजों की छंटनी भी पुलिस विभाग को ही करनी है। नए नियमों के अनुसार मेडिकल एग्जामिनेशन भी पुलिस विभाग को ही दिया गया है। करैक्टर सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन भी पुलिस डिपार्टमेंट ने करनी है, हालांकि इसके कारण अपॉइंटमेंट लेटर नहीं रुकेंगे और प्रोविजनल अपॉइंटमेंट ही दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी कोर्ट ने दोषी घोषित किया है तो चाहे अपराध किसी भी नेचर का हो, अभ्यर्थी को भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। इन नियमों के अनुसार यह तय है कि फिजिकल टेस्ट और डोप टेस्ट मेडिकल टेस्ट पुलिस विभाग ने करना है, जबकि लिखित परीक्षा राज्य लोक सेवा आयोग लेगा।