बाल श्रम पर पूर्णतया रोक के उद्देश्य से चंबा बाजार में ढाबों-दुकानों का किया निरीक्षण

बाल श्रम पर पूर्णतया रोक लगाने के उद्देश्य से श्रम निरीक्षक रिषभ चौधरी की अगवाई में टीम ने होटलों व दुकानों पर मारे छापे  जिला में बाल श्रम पर...

बाल श्रम पर पूर्णतया रोक के उद्देश्य से चंबा बाजार में ढाबों-दुकानों का किया  निरीक्षण

बाल श्रम पर पूर्णतया रोक के उद्देश्य से चंबा बाजार में ढाबों-दुकानों का किया निरीक्षण

बाल श्रम पर पूर्णतया रोक लगाने के उद्देश्य से श्रम निरीक्षक रिषभ चौधरी की अगवाई में टीम ने होटलों व दुकानों पर मारे छापे 

जिला में बाल श्रम पर पूर्णतया रोक लगाने के उद्देश्य से जारी विशेष अभियान के तहत गुरुवार को शहर के मुख्य बाजार में ढाबों व दुकानों का औचक्क निरीक्षण किया गया। इस दौरान श्रम निरीक्षक चंबा रिषभ चौधरी, राज्य कर एवं आबकारी से सहायक आयुक्त रवि सहित चाइल्डलाइन और जिला बाल संरक्षण इकाई के अधिकारियों के संयुक्त दल ने इस बाजार में स्थित सभी ढाबों व दुकानों में निरीक्षण कर कर्मियों के साथ पूछताछ की। इस निरीक्षण के दौरान बाजार में 14 वर्ष की आयु से कम कोई भी बच्चा कार्य करते हुए नहीं पाया गया। श्रम निरीक्षक रिषभ चौधरी ने बताया कि बाल श्रम अधिनियम के अनुसार 14 वर्ष या इससे कम आयु का बच्चा किसी भी स्थिति में बालश्रम नहीं कर सकता है, जबकि 14 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु का बच्चा कार्य कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी कई मापदंड तय हैं।

वे भारी श्रम, बरतन साफ करना, भवन निर्माण सहित ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते जिसमें उनके आत्म सम्मान को ठेस पहुंचे अथवा उसकी जान को खतरा हो। इस आयु वर्ग का बच्चा केवल छोटे- मोटे कार्यों में ही हाथ बंटा सकता है। साथ ही इस आयु वर्ग का बच्चा पूरे दिन में छह घंटे से अधिक कार्य नहीं कर सकता। इन छह घंटों के दौरान बच्चे को डेढ़ घंटे का आराम भी दिया जाएगा और बच्चे को पूरा मेहनताना देना होगा। उन्होंने कहा कि यदि बाल श्रम कानून की कोई अवहेलना करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध सख्त सजा का प्रावधान है।