हादसे में बेटे की मौत पर मां को मिलेगा 15 लाख का बीमा क्लेम

चंबा। सड़क हादसे में 24 वर्षीय बेटे को खोने वाली मां को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से राहत मिली है। आयोग ने द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को मृतक...

हादसे में बेटे की मौत पर मां को मिलेगा 15 लाख का बीमा क्लेम

हादसे में बेटे की मौत पर मां को मिलेगा 15 लाख का बीमा क्लेम

चंबा। सड़क हादसे में 24 वर्षीय बेटे को खोने वाली मां को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से राहत मिली है। आयोग ने द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को मृतक अरुण वर्मा के व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत 15 लाख रुपये देने के आदेश दिए हैं।
इसके अलावा शिकायतकर्ता पुष्पा देवी को मानसिक उत्पीड़न के लिए 15 हजार और मुकदमे के खर्च के रूप में 7,500 रुपये अदा करने होंगे। बीमा राशि पर शिकायत दर्ज होने की तारीख से भुगतान तक नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। मामले के अनुसार 25 मार्च, 2024 को सुबह करीब सात बजे अरुण वर्मा स्विफ्ट डिजायर कार से मियाड़ी नाला के पास से गुजर रहे थे। इसी दौरान वाहन में तकनीकी खराबी आने से कार सड़क से नीचे लुढ़क गई। हादसे में उनकी मौत हो गई। अरुण परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। उन्होंने वाहन का बीमा करवाते समय व्यक्तिगत दुर्घटना कवर के लिए 275 रुपये अतिरिक्त प्रीमियम भी जमा करवाया था।

बीमा कंपनी ने रक्त में 135.05 मिलीग्राम प्रतिशत इथाइल अल्कोहल मिलने का हवाला देकर दावा खारिज कर दिया था। कंपनी का तर्क था कि शराब सेवन के कारण पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ। आयोग ने मामले की सुनवाई के दौरान पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट में नमूने को लेकर विसंगति पाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रक्त का नमूना शीशी में लेने का उल्लेख था, जबकि एफएसएल रिपोर्ट में प्लास्टिक ट्यूब में नमूना मिलने की बात दर्ज थी। इन तथ्यों के आधार पर आयोग ने बीमा कंपनी की ओर से दावा खारिज करने को अनुचित मानते हुए शिकायत स्वीकार कर ली। यह फैसला आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा और सदस्य नारायण ठाकुर की पीठ ने सुनाया।

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