HRTC ने बदली लगेज पॉलिसी, सवारी के साथ सेब की पूरी पेटी, सवारी के साथ अब 3 लैपटॉप पर भी कोई किराया नहीं

हिमाचल प्रदेश एचआरटीसी ने लगेज पॉलिसी में संशोधन किया है। संशोधित लगेज पॉलिसी के बारे में एचआरटीसी की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। नई अधिसूचना के...

HRTC ने बदली लगेज पॉलिसी, सवारी के साथ सेब की पूरी पेटी, सवारी के साथ अब 3 लैपटॉप पर भी कोई किराया नहीं

HRTC ने बदली लगेज पॉलिसी, सवारी के साथ सेब की पूरी पेटी, सवारी के साथ अब 3 लैपटॉप पर भी कोई किराया नहीं

हिमाचल प्रदेश एचआरटीसी ने लगेज पॉलिसी में संशोधन किया है। संशोधित लगेज पॉलिसी के बारे में एचआरटीसी की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। नई अधिसूचना के अनुसार अब सवारी के साथ सेब की पूरी पेटी ले जाने पर भी किराया नहीं लिया जाएगा। इससे पहले सेब का एक हॉफ बॉक्स सवारी के साथ फ्री था, लेकिन पूरी पेटी का हॉफ टिकट रखा गया था। अब सेब की पूरी पेटी सवारी के साथ फ्री है, जबकि सवारी के साथ एक से ज्यादा सेब की फुल पेटियां ले जाने पर आधा टिकट काटा जाएगा, वहीं बिना सवारी के एक सवारी का किराया लिया जाएगा।एचआरटीसी की बसों में अखबारों के बंडल ले जाने की भी मनाही नहीं है। सवारी के साथ अब 3 लैपटॉप बिना किराए के ले जा सकते हैं। पहले सिर्फ 2 लैपटॉप बिना किराए के सवारी के साथ लिए जा सकते थे, लेकिन अब सवारी 3 लैपटॉप बिना किराए के अपने साथ ले जा सकती है। हालांकि बिना सवारी के एक लैपटॉप का फुल टिकट ही काटा जाएगा।

HRTC बसों में खाली गैस सिलेंडर ले जाने की सख्त मनाही

संशोधित पॉलिसी में एचआरटीसी ने उन चीज़ो की सूची भी शामिल की हैं, जिन्हें एचआरटीसी बस में ले जाने की मनाही है। पहले इनमें 26 वस्तुएं शामिल थी, अब इनकी संख्या 27 हो गई है। अब एलपीजी गैस के खाली सिलेंडर भी एचआरटीसी की बसों में नहीं ले जा सकते हैं। इसके अलावा पेट्रोल डीजल, गैसोलीन, कैरोसीन, एसिड, कोल टार, सल्फर, गन पाऊडर, पटाखें, समेत कई नशीली वस्तुओं को भी प्रतिबंधित किया गया है।

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