पुराने शीतला पुल को सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए किया गया प्रतिबंधित जिला मुख्यालय के साथ रावी नदी पर बने पुराने शीतला पुल पर 30 मा...
पुराने शीतला पुल पर 30 मार्च तक नहीं चलेंगे वाहन
पुराने शीतला पुल को सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए किया गया प्रतिबंधित
जिला मुख्यालय के साथ रावी नदी पर बने पुराने शीतला पुल पर 30 मार्च तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। यह जानकारी नागरिक उपमंडल अधिकारी प्रियांशु खाती (आईएएस) ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी अधिसूचना के माध्यम से दी है। उन्होंने बताया कि 17 से 30 मार्च तक सुबह 9:00 से सायं 5:00 बजे तक पुराना शीतला पुल को सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए प्रतिबंधित किया गया है।
मरम्मत का कार्य 17 से 30 मार्च तक चलेगा
उन्होंने कहा कि अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग की ओर से मिले पत्र के माध्यम से पुराना शीतला पुल की मरम्मत करने का आग्रह किया गया है। मरम्मत कार्य 17 से 30 मार्च तक चलेगा। इस अवधि के दौरान सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही नए शीतला पुल से होगी। उन्होंने कहा कि मरम्मत कार्य के दौरान लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कार्य को सुचारु रखने के दृष्टिगत वाहनों के परिचालन को प्रतिबंधित किया जाना जरूरी है।