मालिक की अनुमति के बिना निजी संपत्ति पर नहीं लगेंगे बैनर, होर्डिंग

लोकसभा चुनाव के तहत जिले में आदर्श आचार संहिता के प्रभावी पालन को लेकर स्थायी समिति की हुई बैठक निजी संपत्ति में लगे राजनीतिक संदेश और होर्डिंग 72...

मालिक की अनुमति के बिना निजी संपत्ति पर नहीं लगेंगे बैनर, होर्डिंग

मालिक की अनुमति के बिना निजी संपत्ति पर नहीं लगेंगे बैनर, होर्डिंग

लोकसभा चुनाव के तहत जिले में आदर्श आचार संहिता के प्रभावी पालन को लेकर स्थायी समिति की हुई बैठक

निजी संपत्ति में लगे राजनीतिक संदेश और होर्डिंग 72 घंटे में हटाना अनिवार्य होगा। आदर्श आचार संहिता की घोषणा होने के तुरंत बाद सार्वजनिक स्थानों में स्थापित राजनीतिक संदेश अथवा राजनीतिक दलों के होर्डिंग हटाने की 48 घंटे की समय सीमा निर्धारित है। यह बात उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश रेपस्वाल ने लोकसभा चुनाव के तहत जिले में आदर्श आचार संहिता के प्रभावी पालन को लेकर स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया।

आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायत टोल फ्री नंबर 1950 और सी-विजिल एप के माध्यम से की जा सकती है

चम्बा उपायुक्त ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार संपत्ति मालिक की अनुमति के बिना उसकी व्यक्तिगत जमीन, भवन, परिसर, दीवार तथा गाड़ी में बैनर लगाने, स्लोगन लिखने, पंफलेट नहीं लगाएंगे। इसके लिए मालिक की लिखित सहमति अनिवार्य है। आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायत टोल फ्री नंबर 1950 और सी-विजिल एप के माध्यम से की जा सकती है l ऐसी शिकायतों समयबद्ध समाधान किया जाता है। लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने की तिथि 7 मई, नामांकन की अंतिम तिथि 14 मई, नामांकन की जांच 15 मई, नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 17 मई है। मतदान एक जून को होगा। इसी तरह मतगणना का कार्य 4 जून को राजकीय सहस्त्राब्दी बहु तकनीकी संस्थान सरोल में होगा। छह जून को निर्वाचन प्रक्रिया तथा आदर्श आचार संहिता समाप्त होगी। राजनीतिक दलों को जनसभा, जुलूस इत्यादि के लिए अनुमति लेनी आवश्यक है। अनुमति सुविधा एप के माध्यम से ली जा सकती है। विद्यालय के खेल मैदान इत्यादि में राजनीतिक आयोजन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।