हिमाचल में बच्चे को बिना हेलमेट के टू-व्हीलर पर बिठाया तो चालान के साथ गाड़ी भी जब्त

अगर आपने छोटे बच्चे को बिना हेलमेट गाड़ी में बिठाया तो फिर खैर नहीं। चालान तो बनेगा ही, साथ में गाड़ी भी जब्त हो जाएगी। हिमाचल में यह नियम गुरुवार से...

हिमाचल में बच्चे को बिना हेलमेट के टू-व्हीलर पर बिठाया तो चालान के साथ गाड़ी भी जब्त

हिमाचल में बच्चे को बिना हेलमेट के टू-व्हीलर पर बिठाया तो चालान के साथ गाड़ी भी जब्त

अगर आपने छोटे बच्चे को बिना हेलमेट गाड़ी में बिठाया तो फिर खैर नहीं। चालान तो बनेगा ही, साथ में गाड़ी भी जब्त हो जाएगी। हिमाचल में यह नियम गुरुवार से लागू हो गया है। नियम के अनुसार 9 महीने से 4 साल तक के बच्चों को टू-व्हीलर में साथ बिठाने पर चालक और बच्चे दोनों को हेलमेट पहनना जरुरी होगा। इस नियम के लागू होते ही उन परिवारों की शामत आ गई है, जो सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने या लाने के लिए केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट 2022 के इस खास प्रावधान का उल्लंघन करते हैं। इसी तरह दंपती टू व्हीलर पर 9 महीने के बच्चों को भी लेकर जाते हैं। अब उन्हें भी हेलमेट के नियम का पालन करना होगा।

टू-व्हीलर स्पीड 40 किमी प्रति घंटे से ज्यादा नहीं, पहनाना होगा क्रैश हेलमेट

केंद्रीय मोटर वाहन कानून-2022 में यह साफ कहा गया है कि 9 महीने से लेकर 4 साल के बच्चे को टू व्हीलर में ले जाने पर उसे क्रैश हेलमेट पहनाना जरूरी है। साथ ही गाड़ी की स्पीड 40 किमी प्रति घंटे से ज्यादा नहीं हो सकती। हिमाचल प्रदेश में हुई 550 सड़क दुर्घटनाओं की वजह ओवर स्पीड और लापरवाही हैं।