नियमितीकरण भी आर्डर जारी होने की तिथि से प्रभावी हिमाचल सरकार के कार्मिक विभाग ने अनुबंध कर्मचारियों को रेगुलर करने की प्रक्रिया में एक बार फिर बदल...
हिमाचल में अब साल में एक बार ही रेगुलर होंगे अनुबंध कर्मी, सरकार ने 30 सितंबर के विकल्प को नियमों से हटाया
नियमितीकरण भी आर्डर जारी होने की तिथि से प्रभावी
हिमाचल सरकार के कार्मिक विभाग ने अनुबंध कर्मचारियों को रेगुलर करने की प्रक्रिया में एक बार फिर बदलाव किया है। कैबिनेट में हुए फैसले के कुछ महीनों के बाद ये आदेश अब जारी हुए हैं। इनके अनुसार अब राज्य में अनुबंध कर्मचारियों का नियमितीकरण वित्त वर्ष 2024-25 से वर्ष में सिर्फ एक बार ही होगा। इससे पहले रेगुलराइजेशन के लिए साल में दो बार का विकल्प था। कार्मिक विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी बलबीर सिंह की ओर से जारी किए गए निर्देशों के अनुसार अब 31 मार्च, 2024 को दो साल पूरे करने वाले कर्मचारी कुछ शर्तों के साथ रेगुलर होंगे। यह रेगुलराइजेशन खाली पद उपलब्ध होने पर ही होगी और आर्डर जारी होने की डेट से प्रभावी होगी।
साल में एक बार ही रेगुलराइजेशन जिसे नए वित्त वर्ष से लागू किया जायेगा
यानी यह आदेश प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होंगे। इससे पहले व्यवस्था यह थी कि अनुबंध कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए साल में दो तिथियों का विकल्प था। 31 मार्च के अलावा 30 सितंबर को भी दो साल पूरा करने वाले कर्मचारी रेगुलर होते थे। कैबिनेट ने सितंबर महीने में ही यह फैसला ले लिया था, लेकिन पिछले वित्त वर्ष में इसे लागू करने में कुछ कानूनी दिक्कतें आनी थीं, इसलिए इसे नए वित्त वर्ष से लागू किया गया।