आज से टैक्सी, HRTC और निजी बसों में डस्टबिन जरूरी, नहीं तो लगेगा 10 हजार जुर्माना

जैव कचरा इधर-उधर फेंकने पर होगा 1500 रुपये जुर्माना हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज,  29 अप्रैल से सभी टैक्सी चालकों, एचआरटीसी और निजी सार्वजनिक परि...

आज से टैक्सी, HRTC और निजी बसों में डस्टबिन जरूरी, नहीं तो लगेगा 10 हजार जुर्माना

आज से टैक्सी, HRTC और निजी बसों में डस्टबिन जरूरी, नहीं तो लगेगा 10 हजार जुर्माना

जैव कचरा इधर-उधर फेंकने पर होगा 1500 रुपये जुर्माना

हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज,  29 अप्रैल से सभी टैक्सी चालकों, एचआरटीसी और निजी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में 'कार बिन' यानी कूड़ेदान लगाना अनिवार्य कर दिया है। इससे वाहन में उत्पन्न कचरे को एकत्रित कर निर्धारित स्थानों पर फेंका जा सके। आरटीओ और एमवीआई अब केवल उन्हीं वाहनों को पास करेंगे या पंजीकरण देंगे, जिनमें कार बिन लगाए गए हों। वाहन में कार बिन न लगाने पर 10 हजार और जैव कचरा इधर-उधर फेंकने पर 1500 रुपये जुर्माना लगेगा। यह प्रावधान पूरे राज्य में लागू होंगे।