हिमाचल हाई कोर्ट ने सरकार को वन संरक्षण के प्रति गंभीर रवैया अपनाने के दिए आदेश, कहा हर हालत में रोकना होगा वन कटाव

प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को वन संरक्षण के प्रति गंभीर रवैया अपनाने के आदेश दिए हैं। हिमाचल हाई कोर्ट ने वन विभाग को आदेश दिए हैं कि वनों के कटान को हर...

हिमाचल हाई कोर्ट ने सरकार को वन संरक्षण के प्रति गंभीर रवैया अपनाने के दिए आदेश, कहा हर हालत में रोकना होगा वन कटाव

हिमाचल हाई कोर्ट ने सरकार को वन संरक्षण के प्रति गंभीर रवैया अपनाने के दिए आदेश, कहा हर हालत में रोकना होगा वन कटाव

प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को वन संरक्षण के प्रति गंभीर रवैया अपनाने के आदेश दिए हैं। हिमाचल हाई कोर्ट ने वन विभाग को आदेश दिए हैं कि वनों के कटान को हर हालत में रोकना होगा। पेड़ों के कटने के बाद मात्र जुर्माना वसूली से हालात नहीं सुधरेंगे। पेड़ कटने से पहले ही लोगों को रोकना होगा। कोर्ट ने फोरेस्ट रेस्ट हाउस चैलचौक मंडी के नजदीक सैकड़ों पेड़ काटकर एक बड़ा मैदान बनाए जाने की जांच के आदेश भी दिए हैं।

मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने डीसी मंडी की रिपोर्ट को परेशान कर देने वाला बताया। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि कैसे फोरेस्ट रेस्ट हाउस के साथ का बहुत बड़ा भाग बिना वन विभाग की जानकारी के खाली कर दिया गया। कोर्ट ने डीसी मंडी की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया कि दो व्यक्तियों से कांगिरी से वाइल्ड लाइफ रेस्ट हाउस शिकारी देवी सडक़ को चौड़ा करने के लिए अनेकों पेड़ काटने के जुर्म में 3 लाख रुपए का जुर्माना और कुछ समझौता शुल्क वसूला गया। इस मामले पर अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी।