महिला से छेडख़ानी के आरोपी को एक साल की सजा

जेएमआईसी तीसा सुमित ठाकुर की अदालत ने सुनाया फैसला, जुर्माना भी ठोंका जेएमआईसी तीसा सुमित ठाकुर की अदालत ने महिला से छेडख़ानी व मारपीट करने के मामले म...

महिला से छेडख़ानी के आरोपी को एक साल की सजा

महिला से छेडख़ानी के आरोपी को एक साल की सजा

जेएमआईसी तीसा सुमित ठाकुर की अदालत ने सुनाया फैसला, जुर्माना भी ठोंका
जेएमआईसी तीसा सुमित ठाकुर की अदालत ने महिला से छेडख़ानी व मारपीट करने के मामले में रामदयाल, वासी गांव कठवाड़, पोस्ट आफिस बघेईगढ़, तहसील चुराह को दोषी करार देते हुए भादंसं की विभिन्न धाराओं के तहत एक वर्ष के कठोर कारवास की सजा सुनाई है। अदालत ने रामदयाल को भादंसं की धारा 451 के तहत दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कारावास और दो सौ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोषी को सात दिन का अतिरिक्त कारवास भोगना पड़ेगा।

अदालत ने रामदयाल को भादंसं की धारा 354ए के तहत एक वर्ष के कठोर कारावास और भादंसं की धारा 323 व 504 के तहत एक-एक वर्ष की सजा सुनाई है। उपरोक्त सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में मुकदमे की पैरवी एडीए तीसा मनोज राणा ने की।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक

अभियोजन पक्ष के मुताबिक रामदयाल के खिलाफ तीसा पुलिस थाना में महिला के साथ छेडख़ानी करने और मारपीट को लेकर मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की तफतीश मुकम्मल करने के बाद चालान आगामी कार्रवाई हेतु अदालत में दायर कर दिया था। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान रामदयाल पर लगे आरोप सही पाए। इस पर अदालत ने रामदयाल को भादंसं की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।